वित्त मंत्रालय ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) पर 1% TDS की दर जारी रखने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ाना है।
वित्त मंत्रालय ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) यानी क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन पर 1% TDS (स्रोत पर कर कटौती) की दर को जारी रखने का फैसला किया है। यह निर्णय वित्त वर्ष 2022-23 में लागू किए गए नियमों की निरंतरता है।
मुख्य बिंदु:
सभी क्रिप्टो एक्सचेंजों और व्यापारियों पर लागू
₹10,000 से अधिक के लेनदेन पर TDS कटौती
CBDT द्वारा निगरानी की जाएगी
कर चोरी रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने का उद्देश्य
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि यह कदम डिजिटल करेंसी क्षेत्र को विनियमित करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। RBI और SEBI के साथ परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है।
प्रश्नोत्तरी:
क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन पर TDS की कितनी दर निर्धारित की गई है?
a) 0.5%
b) 1%
c) 2%
d) 5%
उत्तर: b) 1%
किस राशि से अधिक के लेनदेन पर TDS लागू होगा?
a) ₹5,000
b) ₹10,000
c) ₹50,000
d) ₹1,00,000
उत्तर: b) ₹10,000
क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन की निगरानी कौन करेगा?
a) RBI
b) SEBI
c) CBDT
d) ED
उत्तर: c) CBDT
TDS की यह दर किस अधिनियम के तहत लागू की गई है?
a) GST अधिनियम
b) आयकर अधिनियम
c) कंपनी अधिनियम
d) FEMA
उत्तर: b) आयकर अधिनियम